Gurugram News: मानेसर एरिया में अवैध आरएमसी प्लांट को एक सप्ताह का अल्टीमेटम

निगम क्षेत्र में संचालित 30 से ज्यादा आरएमसी प्लांट संचालकों के साथ बैठक में संयुक्त आयुक्त ने दिए निर्देश

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नगर निगम मानेसर ने निगम क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांटों के खिलाफ सख्त रूख अपनाया है। बुधवार को आरएमसी प्लांट संचालकों के साथ हुई बैठक में निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना अनुमति संचालित सभी प्लांट संचालक एक सप्ताह के भीतर स्वयं प्लांट बंद कर दें, अन्यथा निगम की टीम इन सभी प्लांटों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि प्लांटों को तोड़ने में आने वाले खर्च भी संबंधित संचालकों से वसूल किया जाएगा।

गुरुग्राम: नगर निगम मानेसर ने निगम क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांटों के खिलाफ सख्त रूख अपनाया है। बुधवार को आरएमसी प्लांट संचालकों के साथ हुई बैठक में निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना अनुमति संचालित सभी प्लांट संचालक एक सप्ताह के भीतर स्वयं प्लांट बंद कर दें, अन्यथा निगम की टीम इन सभी प्लांटों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि प्लांटों को तोड़ने में आने वाले खर्च भी संबंधित संचालकों से वसूल किया जाएगा।

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बैठक में संयुक्त आयुक्त ने कहा कि निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में आरएमसी प्लांट बिना आवश्यक अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर प्लांट संचालकों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी प्लांट संचालन की जरूरी अनुमति नहीं है। उन्होंने नियमों की अनदेखी कर चलाए जा रहे ऐसे प्लांटों के कारण आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पुनीत कुमार ने कहा कि नगर निगम की टीम पहले ही कई अवैध प्लांटों को सील कर चुकी है। इसके बावजूद निगम को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ संचालक सील तोड़कर रात के समय प्लांटों में काम रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि सील किए गए प्लांट को खोलकर दोबारा संचालन करने वाले संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। सीलिंग की कार्रवाई का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरएमसी प्लांट संचालकों से कहा कि यदि किसी प्लांट के पास संचालन से संबंधित वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेज हैं तो वे उन्हें संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करें।
बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साइंटिस्ट एवं एसडीओ डाॅ निशा भी मौजूद रही। संयुक्त आयुक्त ने उन्हें निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरएमसी प्लांट के खिलाफ पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के तहत भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित निगम के एसडीओ विकास शर्मा, जेई जयवीर यादव, जेई देवेंद्र को आदेश देते हुए कहा कि बिना अनुमति प्लांट संचालित मिले तो सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें।

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