Nuh Mewat News: नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 12 हजार जुर्माना
जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी देने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पोक्सो एक्ट एवं चिल्ड्रेन कोर्ट, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन द्वारा सुनाया गया।
नूंह। जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी देने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पोक्सो एक्ट एवं चिल्ड्रेन कोर्ट, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन द्वारा सुनाया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत में विचाराधीन यह मामला थाना सदर तावडू में वर्ष 2023 में दर्ज एफआईआर से संबंधित था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई थी तथा उसे धमकाया भी गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष मजबूती से रखा।
सुनवाई के उपरांत अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 506 तथा पोक्सो अधिनियम सहित एससी एसटी एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अधिनियम के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के आदेश के अनुसार, दोषी बाल विधि-विरुद्ध किशोर होने के कारण उसे फिलहाल प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा तथा 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर नियमानुसार जेल स्थानांतरित किया जाएगा।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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