Palwal News: पलवल में बिना अनुमति नहीं लगेंगे कांवड़ शिविर, जिलाधीश जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जारी किए सख्त आदेश
कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य
जिला में पवित्र सावन मास में कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधीश डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
पलवल: जिला में पवित्र सावन मास में कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधीश डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 30 जुलाई 2026 से 11 अगस्त 2026 (रात्रि जलाभिषेक) तक जिले में संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कांवड़ शिविर स्थापित नहीं कर सकेगा।

जिलाधीश डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पलवल जिले से गुजरने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अव्यवस्था अथवा कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक (पलवल, होडल एवं हथीन) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। शिविर केवल दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर (मथुरा दिशा की ओर) मुख्य सडक़ से लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थापित किए जा सकेंगे। साथ ही दो कांवड़ शिविरों के बीच न्यूनतम दो किलोमीटर की दूरी रखना भी आवश्यक है।
जिलाधीश ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश 30 जुलाई 2026 से 11 अगस्त 2026 की रात्रि जलाभिषेक तक प्रभावी रहेंगे। आपात परिस्थितियों एवं समय की कमी को देखते हुए यह आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं। आदेशों का मुनादी के माध्यम तथा नोटिस बोर्ड तथा अन्य माध्यमों से कराया जाएगा।
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को आदेश जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक पलवल को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें तथा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित कांवड़ यात्रा संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।
कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात, सुरक्षा, स्वच्छता एवं श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

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