Nuh Mewat News: कोई भी योग्य मतदाता न छूटे’, विशेष गहन पुनरीक्षण नोटिस एवं सुनवाई मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष फोकस

नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता निर्धारित तिथि पर सुनवाई में अनिवार्य रूप से हों उपस्थित

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 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी किए गए नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है।

नूंह:  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी किए गए नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित विशेष शिविरों में कुल 1038 लंबित मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया गया।

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उन्होंने बताया कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कुल 1,80,088 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 7,961 मामलों में सुनवाई लंबित है। कुल नोटिस के मुकाबले लंबित मामलों का प्रतिशत 4.42 प्रतिशत है। जिला प्रशासन द्वारा इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा लंबित मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

उन्होंने बताया कि नोटिस की सुनवाई समय पर पूरी करने के उद्देश्य से 9 अक्टूबर, 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ऐसे मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करने के साथ-साथ घर-घर सर्वे किया जा रहा है, जहां नोटिस प्राप्त होने के बावजूद संबंधित मतदाताओं द्वारा अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित सुनवाई मामलों की प्रभावी निगरानी करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने जिले के सभी पात्र मतदाताओं, जिन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है और जिन्होंने अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए अपने दस्तावेज संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवाएं। इससे उनके दावे एवं आपत्तियों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण किया जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाता यह भी सुनिश्चित करें कि उनके नाम 6 नवंबर, 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल हों।

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