Nuh/Mewat News: नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में दोषी को 20 वर्ष कारावास, पीड़िता को मिलेगा 4 लाख रुपये मुआवजा
जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण से जुड़े एक मामलें में आरोपी राम किशोर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने दोषी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नूंह को 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है।
नूंह: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण से जुड़े एक मामलें में आरोपी राम किशोर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नूंह को 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। मामलें की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत में हुई।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार वर्ष 2023 में एक गांव निवासी 15 वर्षीय छात्रा स्कूल जाने के बाद घर वापस नहीं लौटी थी। परिजनों की शिकायत पर महिला थाना नूंह में मामला दर्ज किया गया था। जांच और सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 33 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता को हुए शारीरिक और मानसिक आघात को देखते हुए उसे पर्याप्त सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। आदेश के अनुसार मुआवजा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि पीड़िता को तत्काल आवश्यकताओं और खर्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

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