Nuh/Mewat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना।
जिले की पोक्सो विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामलें में दोषी पाए गए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया।
नूंह: जिले की पोक्सो विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामलें में दोषी पाए गए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया।

पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार थाना रोजकामेव में 24 दिसंबर 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 23 दिसंबर 2023 की शाम उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से कूड़ा डालने के लिए निकली थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पहाड़ियों की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी के साथ मौजूद दो अन्य अज्ञात युवकों ने उसकी मदद की। पीड़िता के शोर मचाने पर एक पड़ोसी मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे अदालत ने जेल भेज दिया।
मामलें की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं पोक्सो विशेष अदालत, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए मंगलवार 15 सितंबर को सजा सुनाई। आदेश के अनुसार दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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