हरियाणा सोसाइटी एक्ट-2012 की अनुपालना अनिवार्य, 31 मई से पहले जमा करें वार्षिक रिटर्न

समय पर रिटर्न जमा नहीं करने वाली संस्थाओं पर लगाया जाएगा जुर्माना : जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी मोहित गर्ग

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 हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सभी सोसाइटी, समिति, आरडब्ल्यूए एवं सभाओं के लिए जिला रजिस्ट्रार कार्यालय (फर्म एंड सोसाइटी) पलवल में ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

पलवल:  हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सभी सोसाइटी, समिति, आरडब्ल्यूए एवं सभाओं के लिए जिला रजिस्ट्रार कार्यालय (फर्म एंड सोसाइटी) पलवल में ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी पलवल मोहित गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 की धारा 50(1) के तहत प्रत्येक संस्था को अपना वार्षिक रिटर्न हर वर्ष 31 मई से पहले ऑनलाइन जमा करवाना होगा। उन्होंने स्पष्टï किया कि समय पर रिटर्न जमा नहीं करने वाली संस्थाओं पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।

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जिला रजिस्ट्रार ने बताया कि इसके अतिरिक्त एक्ट की धारा 39 के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी, समिति, आरडब्ल्यूए एवं सभा को अपनी कार्यकारिणी बॉडी का अनुमोदन कम से कम तीन वर्ष में एक बार जिला रजिस्ट्रार, फर्म एंड सोसाइटी पलवल से करवाना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो संस्थाएं सरकार के निर्देशों की अनुपालना नहीं करेंगी, उनके विरुद्ध हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। उन्होंने सभी संस्थाओं से समय रहते ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई एवं जुर्माने से बचा जा सके।

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