Palwal/Hathin News: फर्जी प्रमाणपत्र से सरपंच बनने के मामले में उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान
गांव बाबूपुर में फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा सरपंच बनने के मामले में सात वर्ष पूर्व दर्ज हुई एफआईआर पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय के न्यायधीश एच एस ग्रेवाल ने इस मामले में हथीन थाना के जांच अधिकारी को तलब कर रिपोर्ट मांगी है।
हथीन: गांव बाबूपुर में फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा सरपंच बनने के मामले में सात वर्ष पूर्व दर्ज हुई एफआईआर पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय के न्यायधीश एच एस ग्रेवाल ने इस मामले में हथीन थाना के जांच अधिकारी को तलब कर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में 12 अक्तूबर को होनी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत बाबूपुर में सरपंच पद का चुनाव हुआ।

इस संबंध में शिकायतकर्ता रोबिन खान ने आरोप लगाया कि सरपंच पद के नामाकंन पत्र भरते समय फरजाना नामक उम्मीदवार ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र लगा दिया। चुनाव में फरजाना सरपंच चुनी गई। इस संबंध में बाबूपुर निवासी एडवोकेट रोबिन खान ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बारे में सूचना अधिकार नियमों के तहत मिली जानकारी के आधार पर 21 दिसम्बर 2019 को सरपंच फरजाना एवं अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज प्रमाणपत्र बनवाने का केस हथीन थाना में दर्ज कराया।
पुलिस विभाग ने इस संदर्भ में एफआईआर नम्बर 459 तो दर्ज कर ली। इसके बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार नही किया। सरपंच फरजाना का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। इस बारे में शिकायतकर्ता रोबिन खान ने एसपी ,आईजी एवं अन्य अधिकारियों को शिकायत की। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नही हुई। अब शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में एडवोकेट शुभम राणा के माध्यम से याचिका डालकर कार्यवाही की गुहार लगाई। न्यायमुर्ति ग्रेवाल ने पुलिस को नोटिस देकर कार्यवाही रिपोर्ट तलब की है। जिस पर सुनवाई 12 अक्तूबर को होनी है।

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