Rewari news: 14 जुलाई तक सभी मतदाता अपना एस आई आर फार्म भरकर बीएलओ को अवश्य जमा करवा दें : डीसी

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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य किया जा रहा है तथा आयोग की हिदायत अनुसार जिला में बीएलओ द्वारा प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र प्रदान किए जा चुके हैं, जिसमें मतदाता अपना विवरण भर कर बीएलओ को वापिस जमा करवाएंगे।

रेवाड़ी: डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य किया जा रहा है तथा आयोग की हिदायत अनुसार जिला में बीएलओ द्वारा प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र प्रदान किए जा चुके हैं, जिसमें मतदाता अपना विवरण भर कर बीएलओ को वापिस जमा करवाएंगे।  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जिला रेवाड़ी में कुल 739338 मतदाताओं में से कुल 560811 (75.85 प्रतिशत) मतदाताओं के फार्म डिजिटाइज्ड/अपलोड किए जा चुके है। तथा 45115 (6.1 प्रतिशत) मतदाताओं के फार्म एनक्लैक्टेबल मार्क किए गए है। 

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उन्होंने बताया कि 72-बावल (अजा) के कुल 230037 मतदाताओं में से 171906 (74.73 प्रतिशत) मतदाताओं के फार्म डिजिटलाइज्ड, 73-कोसली के कुल 248951 मतदाताओं में से 215891 (86.72 प्रतिशत) तथा 74-रेवाड़ी के कुल 260350 मतदाताओं में से 173014 (66.45 प्रतिशत) मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटलाइज्ड किए जा चुके हैं। 
उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची-2026 में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे जो हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र वापिस बीएलओ को प्राप्त होंगे। यदि किसी मतदाता का गणना प्रपत्र वापिस बीएलओ को प्राप्त नहीं होता है तो उसका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची-2026 में शामिल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र भर कर बीएलओ को वापिस जमा करने का लगभग एक सप्ताह (14 जुलाई 2026) तक का समय रह गया है। 
डीसी ने जिला रेवाड़ी के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे जिन मतदाताओं द्वारा अभी तक अपने गणना प्रपत्र जमा नहीं करवाया है वे तुरन्त अपने गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ के पास जमा करवाएं क्योंकि गणना प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि 14 जुलाई 2026 है जिसमें केवल 7 दिन ही शेष है। मतदाता अपना गणना प्रपत्र आयोग के पोर्टल  voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी भर सकते हैं। 
डीसी अभिषेक मीणा ने जिला के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी अपील है कि अपने-अपने राजनीतिक दलों के बीएलए-11 के माध्यम से सभी मतदाताओं को जागरूक करें तथा आयोग की हिदायत अनुसार मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त करके बीएलओ को जमा करवाएं।

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