भोपाल: ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज की पूर्व जमानत रद्द की
भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की पूर्व जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने सबूतों की अनदेखी और जांच में खामियों को गंभीर माना, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच तेज करते हुए उनके आवास पर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि पति समर्थ सिंह पहले से CBI रिमांड पर हैं।
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की पूर्व जमानत रद्द कर दी है। बुधवार देर रात जारी 17 पन्नों के आदेश में हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध सबूतों और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था। कोर्ट ने यह भी माना कि निचली अदालत ने केस डायरी और सबूतों की सही जाँच नहीं की और डेड बॉडी पर मौजूद जख्मो को नजरअंदाज किया गया, जिनका उचित जवाब अब तक नहीं मिल पाया है।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार सुबह करीब साढ़े दस बजे केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम गिरिबाला सिंह के आवास पर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ जारी है और गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। जांच के तहत CBI ने घर के भीतर हाई इंटेंसिटी 3D कैमरे से निरीक्षणड किया और पूरे परिसर की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की जा रही है। इस मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह पहले से CBI की हिरासत में हैं और अदालत ने उन्हें 29 मई तक रिमांड पर भेज दिया है।




