लोकसभा में नहीं पास हुआ 131वां संविधान संशोधन विधेयक, सरकार को नहीं मिला दो तिहाई बहुमत
महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक संसद से पास नहीं हो सका। संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026 पर मतदान के दौरान इसके पक्ष में 298 वोट पड़े जबकि विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया।
Parliament Session 2026: महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक संसद से पास नहीं हो सका। संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026 पर मतदान के दौरान इसके पक्ष में 298 वोट पड़े जबकि विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया। बता दें कि संसदीय नियमों के अनुसार, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है। विधेयक पर वोटिंग में 528 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस विधेयक को पारित करने के लिए 352 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी परन्तु, यह 54 वोट से सदन में गिर गया।विधेयक गिर जाने के बाद सरकार ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने का एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है। विपक्ष ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर आक्रमण था, जिसे विपक्षी दलों ने रोका है।
सरकार ने इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक, 2026 तथा संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, परन्तु उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि इस विधेयक के पास न होने के कारण इससे जुड़े परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।रिजीजू ने कहा- महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने वाले विधेयक का विपक्ष ने सम्मान नहीं किया, यह बहुत खेद की बात है।

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