Rewari News: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की कैद और 20 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा
पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा द्वारा जिला रेवाड़ी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें
रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा द्वारा जिला रेवाड़ी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें, साथ ही महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।

इन निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप थाना माडल टाऊन रेवाड़ी पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर एक नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में डॉ. मैनपाल रामावत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी चेतन सैनी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना माडल टाऊन क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 14 जुलाई 2025 को सुबह समय करीब 7:00 बजे उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी पढ़ने के लिए घर से स्कूल गई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसकी बेटी घर पर वापिस नहीं आई तो परिवार के लोगों ने उसकी की तलाश शुरू की थी। तलाश करने पर पता लगा उसकी नाबालिग बेटी स्कूल में गई ही नहीं। महिला ने किसी अज्ञात व्यक्ति पर उनकी बेटी का अपहरण करने का अंदेशा जताया था। जिस पर पुलिस ने थाना माडल टाऊन में अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस ने पीड़िता को यूपी के लखनऊ से बरामद कर लिया था।
बरामदगी के बाद दिए बयान में नाबालिग ने शहर के रहने वाले एक युवक पर बहला फुसला कर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में पोक्सो एक्ट की धारा ईजाद करके मामले में संलिप्त आरोपी युवक चेतन सैनी को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे डॉ. मैनपाल रामावत ने आरोपी चेतन सैनी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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