Pataudi Gurugram News: कृषि कार्य के दौरान उंगली कटने पर किसान को मिली 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

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हरियाणा सरकार द्वारा किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही “मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013” के तहत जाटौली निवासी फूल सिंह को 75 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कृषि कार्य करते समय फूल सिंह की उंगली कट गई थी, जिसके बाद योजना के तहत उन्हें यह सहायता राशि चेक के माध्यम से दी गई।

पटौदी: हरियाणा सरकार द्वारा किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही “मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013” के तहत जाटौली निवासी फूल सिंह को 75 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कृषि कार्य करते समय फूल सिंह की उंगली कट गई थी, जिसके बाद योजना के तहत उन्हें यह सहायता राशि चेक के माध्यम से दी गई।

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केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एवं पटौदी विधायक बिमला चौधरी के निर्देशानुसार मार्किट कमेटी पटौदी के चेयरमैन मनोज मोकलवास ने 27 अगस्त 2026 को फूल सिंह को 75 हजार रुपये का चेक प्रदान किया। इस दौरान मार्किट कमेटी के अधिकारियों एवं स्थानीय गणमान्य लोगों ने किसान को योजना के तहत मिली सहायता के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी भी दी।
चेयरमैन मनोज मोकलवास ने क्षेत्र के किसानों एवं खेतिहर मजदूरों से अपील की कि कृषि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वे योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय सीमा में अपने सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ मार्किट कमेटी पटौदी, जाटौली मंडी स्थित कार्यालय में आवेदन करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों और खेतिहर मजदूरों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसलिए पात्र लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत दुर्घटना की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित है। दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
दुर्घटना के अनुसार सहायता राशि: योजना के तहत मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने अथवा स्थायी असमर्थता की स्थिति में 2लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर स्थायी गंभीर चोट के लिए 1लाख 87 हजार 500 रुपये, एक अंग भंग होने पर 1लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये तथा उंगली का आंशिक भाग कटने पर 37 हजार 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर मार्किट कमेटी पटौदी के वाइस चेयरमैन श्यामलाल अग्रवाल, सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी विपिन यादव, मंडी सुपरवाइजर कमल, मंडी सुपरवाइजर मुकेश शर्मा, व्यापार मंडल प्रधान नीरज जिंदल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चेयरमैन मनोज मोकलवास ने कहा कि किसान एवं खेतिहर मजदूर कृषि कार्य करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और दुर्घटना होने की स्थिति में सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए समय पर आवेदन करें।

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