Gurugram News: आरटीआई मामले में डीटीपी आरएस बाठ पर 25 हजार का जुर्माना, सूचना आयोग ने दिए सख्त निर्देश
आरटीआई से जुड़ी एक शिकायत के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने गुरुग्राम के जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) आरएस बाठ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
गुरुग्राम: आरटीआई से जुड़ी एक शिकायत के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने गुरुग्राम के जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) आरएस बाठ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपलब्ध जानकारी और संबंधित सूत्रों के अनुसार, आरटीआई आवेदन से जुड़ी सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में आयोग ने यह कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार, मामले में आवेदक की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित विभाग से जानकारी मांगी गई थी। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने के बाद मामला हरियाणा राज्य सूचना आयोग के समक्ष पहुंचा। सुनवाई के दौरान आयोग ने मामले से जुड़े तथ्यों और विभाग की ओर से दी गई जानकारी पर विचार किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयोग ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत डीटीपी आरएस बाठ पर 25,000 रुपये का दंड लगाया। आयोग की ओर से संबंधित अधिकारी को आरटीआई कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाना आवश्यक है। सूचना उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी की जवाबदेही तय की जा सकती है।
इस कार्रवाई के बाद गुरुग्राम में आरटीआई आवेदनों के निस्तारण और विभागीय स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और आयोग के विस्तृत आदेश के आधार पर ही कार्रवाई के पूरे कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी।

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