पुन्हाना में जेसीबी से हत्या करने वाले वारिस को हुई उम्रकैद,15 हजार रुपये का जुर्माना
जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने वर्ष 2021 के चर्चित हत्या मामलें में आरोपी वारिस को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत द्वारा शनिवार 18 अप्रैल को सुनाया गया।
नूंह: जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने वर्ष 2021 के चर्चित हत्या मामलें में आरोपी वारिस को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत द्वारा शनिवार 18 अप्रैल को सुनाया गया। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला 18 मार्च 2021 को थाना पुन्हाना में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी वारिस ने अपने साथियों के साथ मिलकर रंजिश के चलते हमीद की हत्या कर दी थी। घटना के दौरान वारिस ने जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करते हुए हमीद को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
मामलें की सुनवाई करीब 4 साल 8 महीने तक चली, जिसमें नूंह पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पहले से जेल में बिताया गया समय सजा में समायोजित किया जाएगा।

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