Nuh/Mewat News: विशेष लोक अदालत में एन.आई. एक्ट से जुड़े मामलों का होगा त्वरित निपटारा

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह की ओर से 3 अक्तूबर 2026, शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) से संबंधित लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा किया जाएगा।

नूंह: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह की ओर से 3 अक्तूबर 2026, शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) से संबंधित लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा किया जाएगा।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह की सचिव सीजेएम नेहा गुप्ता ने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय, नूंह तथा उपमंडल न्यायालय तावड़ू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में किया जाएगा। इसका उद्देश्य एन.आई. एक्ट से संबंधित मामलों में दोनों पक्षों को आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान करने का अवसर प्रदान करना है।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से पक्षकारों के समय और खर्च की बचत होती है तथा लंबित मामलों का सरल एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान संभव होता है। संबंधित पक्ष आपसी समझौते के लिए लोक अदालत में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

सीजेएम नेहा गुप्ता ने आमजन से अपील की कि एन.आई. एक्ट से संबंधित लंबित मामलों में आपसी सहमति से समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी अथवा कानूनी सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा डीएलएसए नूंह हेल्पलाइन नंबर 01267-271072 पर संपर्क किया जा सकता है।

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