Palwal News : पलवल में मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर जारी : जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर

30 अगस्त तक फॉर्म-6 व फॉर्म-8 के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन

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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद जिले में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रभावी रूप से जारी है।

पलवल: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद जिले में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रभावी रूप से जारी है। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं, राजनीतिक दलों एवं आम नागरिकों से अपील की कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम एवं अन्य विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दावा अथवा आपत्ति दर्ज कराएं।

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उपायुक्त ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नागरिक 30 अगस्त, 2026 तक अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता का नाम प्रारूप सूची में न होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका मतदान अधिकार समाप्त हो गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने पर पात्र मतदाताओं का नाम नियमों के अनुरूप सूची में शामिल किया जाएगा।

18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा बनवाएं वोट : उपायुक्त

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि 1 जुलाई, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अधिक सटीक एवं त्रुटिरहित बनाने में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम किसी कारणवश सूची से हट गया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनः अपना नाम जुड़वा सकता है। उन्होंने आह्वान किया कि जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है वे अपना वोट अवश्य बनवाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इसी उद्देश्य से निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन दिशा-निर्देशों तथा तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सके।

सुनवाई का नोटिस मिलने पर अपना पक्ष अवश्य रखें : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के दौरान यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है, तो वह निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें। इससे आवेदन का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि नागरिक प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पोर्टल तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर भी जांच सकते हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो समय रहते आवश्यक आवेदन अवश्य करें।

30 अगस्त तक दर्ज होंगे दावे एवं आपत्तियां : जिला निर्वाचन अधिकारी

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 30 अगस्त, 2026 तक नाम जोडऩे, नाम हटाने, संशोधन कराने एवं अन्य त्रुटियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। यदि किसी मतदाता के विवरण में त्रुटि है तो वह फॉर्म-8 एवं आवश्यक घोषणा पत्र भरकर अपने ईआरओ/एईआरओ के कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर जमा कराएं। उन्होंने बताया कि प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा तथा 3 अक्टूबर, 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्‍स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।

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