Rewari News: व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा डेढ़ लाख रुपए का ऋण
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 1.50 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाएगा।
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 1.50 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाएगा।
इस संबंध में डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार व्यक्तिगत ऋण योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चला रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिला रेवाड़ी के लिए साल 2026-27 में 74 केसों का लक्ष्य रखा गया है। एक लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाली और हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होगी। आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले लिए गए किसी ऋण की डिफाल्टर नहीं हो।
इस योजना के तहत अन्य श्रेणी की महिला को 10000 रुपए तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25000 रुपए अनुदान राशि हरियाणा सरकार उक्त निगम के माध्यम से देगी। उन्होंने बताया कि उक्त निगम की इस ऋण योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल, टिफिऩ सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती है। योजना की अधिक जानकारी नसियाजी रोड़ शांति नगर, रेवाड़ी स्थित हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
ये चाहिए दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो कॉपी होनी चाहिए।

About The Author
नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।



