मतदाता 10 मई को मतदान कर निभाएं अपना दायित्व

प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए किए जरूरी सुरक्षा प्रबंध : डीसी

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जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने रेवाड़ी और धारूहेड़ा नगर क्षेत्रों के मतदाताओं से आह्वान किया कि वे 10 मई को नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका धारूहेड़ा के आम चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनावों में अपने संबंधित बूथ पर पहुंच कर मतदान जरूर करें। 

रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने रेवाड़ी और धारूहेड़ा नगर क्षेत्रों के मतदाताओं से आह्वान किया कि वे 10 मई को नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका धारूहेड़ा के आम चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनावों में अपने संबंधित बूथ पर पहुंच कर मतदान जरूर करें।
DC, Abhishek Meena
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा।
उन्होंने कहा कि एक-एक मत लोकतंत्र की मजबूती तथा आपके क्षेत्र के विकास की दिशा तय करता है। मतदाता अपना दायित्व निभाते हुए मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मतदाता बिना किसी भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि चुनावों को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष सम्पन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की गई है। 
उन्होंने बताया कि चुनाव में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र और शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं, जहां मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के तहत चुनाव क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र से तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों, बार, पब, माइक्रोब्रुअरी और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर भी रोक रहेगी। 
उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध 8 मई 2026 को शाम 6 बजे से शुरू होकर 10 मई 2026 को मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा। यदि कहीं पुनर्मतदान होता है तो यह आदेश 12 मई 2026 को मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ - साथ मतगणना के दिन आगामी 13 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्त होने तक भी शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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