रिश्वत मामले में पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर जेल में ही रहेंगे
हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत ।
आठ लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।
रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व उप महानिरीक्षक यानी DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आठ लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता, तो हरचरण सिंह भुल्लर फिर से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई ने पिछले साल 16 अक्टूबर को भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्ण शारदा को 8 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पिछले महीने सीबीआई को भुल्लर के विरुद्ध केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली थी।
बता दें कि भुल्लर एक आईपीएस अधिकारी हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक थी। गिरफ्तारी के बाद से भुल्लर और शारदा दोनों ही जेल में हैं. अब इस झटके के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई है।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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