Chandigarh News: 30 जून तक एलपीजी उपभोक्ता कराएं आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन

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राज्य स्तरीय समन्वयक ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) नहीं कराया है, वे इसे 30 जून 2026 तक अवश्य पूरा कर लें।

चंडीगढ़: राज्य स्तरीय समन्वयक ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) नहीं कराया है, वे इसे 30 जून 2026 तक अवश्य पूरा कर लें। यह प्रक्रिया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के तहत कराई जा रही है।
Aadhaar-27_1775563735181_1775566203037इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी सब्सिडी का लाभ सही और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचे। जिन उपभोक्ताओं ने गैस कनेक्शन लेने के बाद कभी बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। इसके लिए इंडियन ऑयल के उपभोक्ता IndianOil One, एचपी गैस के उपभोक्ता HP PAY और भारत गैस के उपभोक्ता Hello BPCL ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने गैस डिलीवरी बॉय या गैस एजेंसी से भी संपर्क कर सकते हैं।

पंजाब में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक तथा आईओसीएल के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख अशुतोष गुप्ता ने बताया कि 30 जून तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराने पर एलपीजी सब्सिडी रोकी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता निर्धारित समय के भीतर सत्यापन करा लेते हैं, तो रोकी गई सब्सिडी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन अंतिम तिथि के बाद सत्यापन कराने पर पहले से रोकी गई सब्सिडी नहीं मिलेगी। सत्यापन पूरा होने के बाद ही आगे की गैस रिफिल पर सब्सिडी का लाभ फिर से शुरू होगा।

तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन न होने पर भी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। केवल सब्सिडी के लाभ पर इसका असर पड़ सकता है।
 
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