Faridabad News: डॉ. बी.आर. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति के लिए आज से होंगे ऑनलाइन आवेदन : ममता शर्मा
शहरी विद्यार्थियों के लिए 70 से 80 प्रतिशत तक अंक जरूरी, ग्रामीणों को भी मिलेगा लाभ
सामाजिक न्याय और आधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय (सेवा) विभाग हरियाणा, पंचकुला द्वारा चलाई जा रही डा. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति संशोधित योजना के वर्ष 2025-26 में छात्र/छात्राओ की छात्रवृति हेतु ऑन-लाईन आवेदन पत्र विभागीय वैबसाईट https://saralharyana.gov.in पर दिनांक 17 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक प्राप्त किये जायेंगें।
फरीदाबाद: सामाजिक न्याय और आधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय (सेवा) विभाग हरियाणा, पंचकुला द्वारा चलाई जा रही डा. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति संशोधित योजना के वर्ष 2025-26 में छात्र/छात्राओ की छात्रवृति हेतु ऑन-लाईन आवेदन पत्र विभागीय वैबसाईट https://saralharyana.gov.in पर दिनांक 17 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक प्राप्त किये जायेंगें। यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त घुमन्तु टपरीवास श्रेणी और अन्य वर्गों के छात्र/छात्राओं को सक्षम बनाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

डा. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति संशोधित योजना हेतु मापदण्ड / शर्ते निम्न प्रकार से है:- छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा कक्षा तथा आधार परीक्षा में प्राप्त अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10वीं कक्षा को आधार परीक्षा मानते हुए शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 12वीं कक्षा को आधार परीक्षा मानने पर शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक, जबकि स्नातक (Graduate) को आधार परीक्षा मानने पर शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
पिछड़ा वर्ग (ए) के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। वहीं, पिछड़ा वर्ग (बी) के विद्यार्थियों के लिए भी आधार परीक्षा कक्षा 10वीं निर्धारित है, जिसके लिए शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 80 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10वीं कक्षा को आधार परीक्षा माना गया है तथा शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं।
छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने हेतु विद्यार्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक विद्यार्थी saralharyana.gov.in पोर्टल पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। स्पष्ट किया गया है कि ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण पत्र, छात्र/छात्रा का चालू बैंक खाता, जो परिवार पहचान पत्र में भी वैरीफाई होना चाहिए, वर्तमान में उत्तीर्ण की गई कक्षा की मार्कशीट, अगली कक्षा का आईडी कार्ड, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तथा छात्र/छात्रा का आधार कार्ड एवं फैमिली आईडी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त माता-पिता तथा अभिभावक की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 की आय से संबंधित प्रमाण पत्र भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है।
उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय, कमरा नंबर 408-409, चौथी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-12 में संपर्क कर सकते हैं।

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