Gurugram News: एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों का होगा समाधान,53 सेक्टरों के करीब 421 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

Desh Rojana
On

शहर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों का समाधान होगा। विभाग ने एकमुश्त लाभ देने के लिए विवादों से समाधान योजना लागू की है। इसके तहत - 53 सेक्टरों के करीब 421 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ देने की तैयारी है।

गुरुग्राम: शहर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों का समाधान होगा। विभाग ने एकमुश्त लाभ देने के लिए विवादों से समाधान योजना लागू की है। इसके तहत - 53 सेक्टरों के करीब 421 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ देने की तैयारी है। गुरुग्राम की प्रशासक वैशाली सिंह ने बताया कि योजना के तहत 53 सेक्टरों के लगभग 421 पात्र लाभार्थियों को 494.49 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।

WhatsApp Image 2026-08-17 at 11.13.34 PM

वैशाली सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य पात्र आवंटियों को प्लॉट एन्हांसमेंट से संबंधित विवादों के सरल, त्वरित और निष्पक्ष समाधान का अवसर उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से ऐसे आवंटी भी लाभान्वित हो सकेंगे, जो पूर्व में लागू योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए थे। उन्होंने कहा कि पात्र प्लॉट धारकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना का लाभ लेकर अपने लंबित मामलों का समाधान करवाना चाहिए।

विभिन्न श्रेणियों के पात्र आवंटी ले सकेंगे योजना का लाभ:

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आवासीय प्लॉटों के आवंटी, फ्लोर-वाइज पंजीकरण वाले प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत प्लॉट तथा औद्योगिक प्लॉट सहित निर्धारित श्रेणियों के पात्र आवंटी लाभ ले सकते हैं। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एचएसवीपी पोर्टल पर अपनी निर्धारित छूट राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वैशाली सिंह ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवंटी योजना पोर्टल पर जाकर अपने मामले की स्थिति और निर्धारित छूट राशि देख सकते हैं। योजना से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल vsss.hsvphry.org.in पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता होने पर आवंटी अपने संबंधित एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं अथवा पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध दर्ज करवा सकते हैं।

निर्धारित अवधि में लाभ नहीं लेने पर होगी  कार्रवाई:

प्रशासक ने कहा कि कि यदि कोई डिफॉल्टर आवंटी निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं लेता है, तो लागू नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्लॉट के पुनः अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। इसलिए पात्र आवंटियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते योजना का लाभ उठाना चाहिए। वैशाली सिंह ने कहा कि विवादों से समाधान योजना पात्र आवंटियों के लिए अपने लंबित मामलों को निपटाने और अनावश्यक विवादों से राहत पाने का बेहतर अवसर है। उन्होंने सभी पात्र आवंटियों से अपील की कि वे 31 दिसंबर 2026 की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय राहत का अधिकतम लाभ उठाएं।

Desh Rojana Hiring Ad

About The Author

संबंधित समाचार

Desh Rojana Hiring Ad