Gurugram News: अब 6 अगस्त को होगी पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के विरुद्ध ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई
पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख तय की है।
गुरुग्राम: पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख तय की है। अदालत अब मामले में शिकायत पर आगे की कार्रवाई करेगी।
ईडी ने पांच मई की ईसीआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धाराओं 3 और 4 सहित संबंधित प्रावधानों के तहत शिकायत विशेष अदालत में दायर की थी।

छह जुलाई को विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने शिकायत को जांच के लिए अहलमद के पास भेजते हुए दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट तलब की थी। 16 जुलाई को अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने कहा कि यह शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 लागू होने के बाद दायर की गई है। इसलिए संज्ञान लेने से पहले आरोपितों को शिकायत की सूचना देना आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने संजीव अरोड़ा और अन्य आरोपितों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। मामले में अब नोटिस की प्रक्रिया के बाद अदालत ने अगली सुनवाई छह अगस्त निर्धारित की है।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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