Nuh Mewat News: मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनज़र 25 जुलाई को नूंह जिला को किया अस्थायी रेड ज़ोन
ड्रोन उड़ाने, पतंगबाजी, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट एवं आतिशबाजी पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट अखिल पिलानी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 25 जुलाई को पुन्हाना प्रस्तावित दौरे के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
नूंह: उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट अखिल पिलानी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 25 जुलाई को पुन्हाना प्रस्तावित दौरे के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार 25 जुलाई 2026 को प्रातः 6:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक संपूर्ण नूंह जिला अस्थायी रूप से रेड ज़ोन घोषित रहेगा। इस अवधि के दौरान जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के ड्रोन (यूएवी), माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाने, चाइनीज़ माइक्रोलाइट उपकरणों के संचालन तथा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी एवं पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि यह प्रतिबंध निजी व्यक्तियों, मीडिया प्रतिनिधियों, व्यावसायिक संस्थानों, कार्यक्रम आयोजकों तथा गैर-सरकारी संगठनों पर भी समान रूप से लागू होगा। केवल कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं अथवा अन्य शासकीय कार्यों के लिए लिखित रूप से अधिकृत सरकारी एजेंसियों एवं अधिकारियों को ही इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 233 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे , ताकि मुख्यमंत्री एवं आमजन की सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

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