Nuh Mewat News: जिला मजिस्ट्रेट ने की एचटेट-2026 परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 प्रभावी

4 एवं 5 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा के दौरान अनाधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही व फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर रहेगा प्रतिबंध

Desh Rojana
On

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2026 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

नूंह: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2026 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 4 जुलाई तथा 5 जुलाई, 2026 को जिले में आयोजित होने वाली एचटेट परीक्षा के दौरान प्रभावी रहेंगे।IMG-20260622-WA0034
 
उपायुक्त ने जारी आदेशों में बताया कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा, भिवानी द्वारा आयोजित एचटेट-2026 के लिए जिला नूंह में कुल आठ परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जोकि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूंह, राजकीय पॉलिटेक्निक, मालब, वार्ड-12 स्थित हिंदू विद्या निकेतन स्कूल, मेडिकल कॉलेज स्थित प्रयास इंटरनेशनल स्कूल, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज, पल्ला, यासीन मेव डिग्री कॉलेज, नूंह, डी.ए.वी. पुलिस पब्लिक स्कूल, नूंह तथा तावड़ू रोड स्थित मारिया मंजिल स्कूल नूंह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को सायंकालीन सत्र में लेवल-3 तथा 5 जुलाई को प्रात:कालीन सत्र में लेवल-2 एवं सायंकालीन सत्र में लेवल-1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने एवं अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट एवं फोटोकॉपी मशीनों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, कार्यपालक दंडाधिकारियों, परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अन्य सरकारी अधिकारियों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। उपायुक्त अखिल पिलानी ने आमजन से अपील की कि वे परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करें तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्र न करें। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Desh Rojana Hiring Ad

About The Author

NELOFER HASHMI Picture

नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्‍स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।

संबंधित समाचार

Desh Rojana Hiring Ad