Faridabad News: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ मजबूत ढाल है POSH कानून : जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी
जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि उपायुक्त आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में फरीदाबाद जिले में महिलाओं को सुरक्षित कार्य माहौल देने और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की जा रही है।
फरीदाबाद: जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि उपायुक्त आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में फरीदाबाद जिले में महिलाओं को सुरक्षित कार्य माहौल देने और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की जा रही है। इसके तहत "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013" और केंद्र सरकार के "शी-बॉक्स" (SHE-BOX) पोर्टल के बारे में कार्यरत महिलाओं को जागरूक करना है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि मुख्यालय के आदेशानुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को उनके अधिकारों और शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी देना है। साथ ही महिलाओं को बताया जाएगा कि वे अपने कार्यस्थल की आंतरिक समिति (IC) में या फिर घर बैठे सीधे ऑनलाइन SHE-BOX Portal के माध्यम से अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकती है । विभाग द्वारा यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और नगरपालिका स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए है, जिसकी जानकारी SHE-BOX Portal पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि सभी कंपनी/कारखानों/निजी संस्था आदि जिसमे कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत है, उनमे यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) के लिए आंतरिक समिति (IC) का गठन होना अनिवार्य है। जिस कार्यस्थल और असंगठित स्थान जहाँ पर 10 से कम कर्मचारी है, वो सीधे तौर पर लोकल कमेटी में अपनी शिकायत कर सकती है।'

जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि मुख्यालय के आदेशानुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को उनके अधिकारों और शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी देना है। साथ ही महिलाओं को बताया जाएगा कि वे अपने कार्यस्थल की आंतरिक समिति (IC) में या फिर घर बैठे सीधे ऑनलाइन SHE-BOX Portal के माध्यम से अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकती है । विभाग द्वारा यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और नगरपालिका स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए है, जिसकी जानकारी SHE-BOX Portal पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि सभी कंपनी/कारखानों/निजी संस्था आदि जिसमे कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत है, उनमे यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) के लिए आंतरिक समिति (IC) का गठन होना अनिवार्य है। जिस कार्यस्थल और असंगठित स्थान जहाँ पर 10 से कम कर्मचारी है, वो सीधे तौर पर लोकल कमेटी में अपनी शिकायत कर सकती है।'
महिला एवं बाल विकास विभाग का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं तक इस जानकारी को पहुंचाना है ताकि वे बिना किसी डर के सुरक्षित माहौल में काम कर सकें और उनके साथ कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न के प्रति अपनी आवाज उठा सके।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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