दिल्ली मेट्रो में बिना अनुमति सामान बेचने पर सख्ती
5000 रुपये तक जुर्माना
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अब नियम और सख्त हो गए हैं। बिना अनुमति किसी भी तरह का सामान बेचना या बेचने की कोशिश करना अब भारी पड़ सकता है। नए संशोधित नियमों के तहत ऐसे मामलों में अब 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अब नियम और सख्त हो गए हैं। बिना अनुमति किसी भी तरह का सामान बेचना या बेचने की कोशिश करना अब भारी पड़ सकता है। नए संशोधित नियमों के तहत ऐसे मामलों में अब 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार ने यह बदलाव जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिए किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जगहों पर अनुशासन बनाए रखना और यात्रियों को बेहतर व सुरक्षित माहौल देना है। पहले ऐसे मामलों में 100 से 400 रुपये तक का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे काफी बढ़ा दिया गया है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके।
मेट्रो में लंबे समय से बिना अनुमति बिक्री, चंदा इकट्ठा करने और अन्य गतिविधियों की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी।
दिसंबर 2025 में भी एक यात्री ने मेट्रो कोच के अंदर कुछ लोगों द्वारा चंदा मांगने और धार्मिक सामग्री वितरित करने की घटना की शिकायत दर्ज कराई थीI ऐसे मामलों से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर असर पड़ता हैI
सरकार का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद मेट्रो परिसर में अनुशासन और व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगाI साथ ही, अधिक जुर्माना तय किए जाने से बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिलेगाI

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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