Faridabad News: विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु 15 जून 2026 तक ऑनलाइन करें आवेदन

सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर समेत कई कृषि मशीनों पर किसानों को मिलेगा अनुदान

Desh Rojana
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उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2026-2027 के लिए किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

फरीदाबाद।उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2026-2027 के लिए किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।PN_5उप कृषि निदेशक, फरीदाबाद बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा CRM Component RKVY-2026-27 योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। इन कृषि यंत्रों पर विभाग द्वारा 50 प्रतिशत या तय की गई अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) तक अनुदान का लाभ किसानों को दिया जायेगा |

सहायक कृषि अभियंता, फरीदाबाद राकेश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा सीआरएम कंपोनेंट आरकेवीवाई योजना के तहत 12 प्रकार के कृषि यंत्र जैसे सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट (सुपर एसएमएस) हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/ श्रेडर/मल्चर, श्रबमास्टर/रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लो, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, बॉलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के) ट्रैक्टर से चलने वाली टेडर मशीन इत्यादि पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति / लघु / सीमांत / महिला किसानों को व सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत या तय की गई अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) देय होगी। किसान " मेरी फसल मेरा ब्यौरा " पंजीकरण से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही किसान तथा एक ही मशीन के लिए आवेदन कर सकता है।
सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि पोर्टल पर खरीफ व रबी-2025-26 सीजन के दोरान पंजीकरण हो, अनुसूचित जाति श्रेणी में लाभ प्राप्त करने हेतू आरक्षण प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रेक्टर की वैध आर० सी० (ट्रेक्टर पी०पी०पी० आई० डी० में किसी भी सदस्य के नाम पंजीकृत हो सकता है) (केवल ट्रेक्टर चालित मशीन के लिये), फसल अवशेषों को न जलाने का शपथ पत्र व पिछले 3 वर्षों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लिया हो शामिल है।

लघु एवं सीमान्त श्रेणी में लाभ लेने के लिए पटवारी / कानूनगो / तहसीलदार रिपोर्ट जरूरी होगी | यदि आरक्षित श्रेणी, जिसमें प्राथी ने क्लेम किया है, से सम्बन्धित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए। तो आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा । आवेदक किसानों की वरिष्ठता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में तैयार की जाएगी । निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता फरीदाबाद कार्यालय में जमा करवानी होगी | किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता / डीलर जिसकी वैध टेस्ट रिपोर्ट हो, उसे चुन सकता है।
किसान को ऑनलाइन मोड़ / बैंक / चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी, नकद अदायगी मान्य नहीं होंगी। योजना के अंतर्गत अपने कृषि यंत्रों के विक्रय हेतु निर्माता कंपनी को वैध टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभाग के पोर्टल www,agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15 जून 2026 तक कर सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु इच्छुक किसान उप कृषि निदेशक, फरीदाबाद अथवा सहायक कृषि अभियंता फरीदाबाद के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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