Nuh Mewat News: 12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से मामलों के त्वरित एवं स्थायी निपटारे का मिलेगा अवसर
ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, पारिवारिक व दीवानी सहित विभिन्न मामलों का होगा समाधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार गर्ग के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गुप्ता के नेतृत्व में आगामी 12 सितंबर, 2026 को नूंह जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नूंह: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार गर्ग के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गुप्ता के नेतृत्व में आगामी 12 सितंबर, 2026 को नूंह जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर त्वरित, सरल एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करवाने का अवसर मिलेगा।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, जमानती फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, बिजली एवं पानी के बिल संबंधी विवाद, राजस्व प्रकरण सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गुप्ता ने आमजन से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान करवाकर त्वरित एवं सरल न्याय प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों को समय एवं धन की बचत के साथ-साथ आपसी विवादों का स्थायी समाधान प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है।

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