Rewari news: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज रहने के लिए एन्यूमरेशन फार्म भरना है जरूरी : डीसी

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के साथ की बैठक

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शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि जो नागरिक इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में अपना एन्यूमरेशन फार्म नहीं भरेंगे, उनको वोट कटने की भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सभी नागरिक बीएलओ के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करें और अपना फार्म भर कर उन्हें समय पर वापस दें।

रेवाड़ी: शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि जो नागरिक इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में अपना एन्यूमरेशन फार्म नहीं भरेंगे, उनको वोट कटने की भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सभी नागरिक बीएलओ के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करें और अपना फार्म भर कर उन्हें समय पर वापस दें।
उन्होंने शनिवार को स्थानीय सचिवालय सभागार में रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा की आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारी अपनी - अपनी सोसायटी के गार्ड को समझाए कि वे बीएलओ को ससम्मान प्रवेश करने दें। सोसायटी में रहने वाले सभी नागरिक बीएलओ से अपने फार्म प्राप्त करें और एसआईआर से संबंधित कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो उनसे समझ लें।

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उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाया जा रहा एसआईआर अभियान जिला प्रशासन द्वारा पूरी गंभीरता से चलाया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, जिसमें एन्यूमरेशन फार्म नहीं पहुंचे। फिर भी कोई व्यक्ति यह फार्म नहीं लेता है या उसे फाड़ देता है तो नुकसान खुद उसी व्यक्ति का होगा। फॉर्म नहीं भरने वाले का नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा। वोटर आईडी आपकी नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि फिलहाल तो एन्यूमरेशन फार्म भरने वाले नागरिक को केवल इतना करना है कि वह फार्म पर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगाए। वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में जिस नागरिक का नाम है, तो उस क्रमांक को फार्म में भरे। अगर नाम 2002 की सूची में नहीं था तो अपने माता - पिता के वोटर क्रमांक को उसमें लिखे। ये फार्म 14 जुलाई से पहले बीएलओ को वापस देने जरूरी है।इस अवसर पर निर्वाचन विभाग के नायब तहसीलदार अजय कुमार भी मौजूद रहे।

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