Palwal/ Hathin News :प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित करने पर ही मिलेगी 100% ब्याज छूट
नगर पालिका सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज छूट दी जा रही है लेकिन इसका लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
हथीन। नगर पालिका सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज छूट दी जा रही है लेकिन इसका लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ लेने के लिए अब केवल 8 दिन शेष हैं, क्योंकि यह छूट 30 जून तक ही लागू रहेगी।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। हालांकि नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वयं सत्यापन के किसी भी संपत्ति मालिक को ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलेगा।वर्ष 2020-21 में याशी कंपनी द्वारा किए गए प्रॉपर्टी सर्वे पर प्रदेशभर में सवाल उठे थे। कई संपत्तियों का रिकॉर्ड गलत मिलने के बाद सरकार ने स्वयं सत्यापन की व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत मालिकों को प्लॉट का आकार, निर्माण क्षेत्र, आवासीय व व्यावसायिक उपयोग की जानकारी स्वयं दर्ज करनी होती है।
बड़े बकायादारों से संपर्क कर रही नगर पालिका
नगर पालिका ने बड़े बकायादारों की सूची तैयार की है। पालिका कर्मचारी उनसे संपर्क कर रहे हैं। डीएचबीवीएन, पंचायत विभाग और पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न सरकारी विभागों को भी टैक्स जमा कराने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं।
चालू वित्त वर्ष के टैक्स पर भी छूट
वित्त वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा कराने पर 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं ऑनलाइन भुगतान करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है।
टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।




